डीएम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर कब्जा लेने के आदेश |

Published: 01 Mar 2026, 02:52 PM   |   Updated: 01 Mar 2026, 04:13 PM
Category: उत्तराखंड   |   By: Admin

कृषि कार्य के लिए दी गई पट्टे की जमीन पर होटल/रिसोर्ट बनाकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने का मामला उजागर होने पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की अदालत ने पट्टा शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सूर्या गांव, पट्टी चोपड़ा स्थित 0.220 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।
राजस्व अभिलेखों और मौके पर निरीक्षण में सामने आया कि यह भूमि मूल रूप से गोपाल सिंह, केशर सिंह और उदुली देवी को श्रेणी-5 व श्रेणी-7(क) के अंतर्गत कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित की गई थी। लेकिन जांच में पाया गया कि भूमि को कृषि उपयोग के बजाय विकास किरोला के पक्ष में लीज पर देकर उस पर होटल/रिसोर्ट का निर्माण कर व्यवसायिक संचालन किया जा रहा था।
अनियमितता की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने भूमि को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार में निहित करने का आदेश पारित किया। साथ ही परगना अधिकारी, नैनीताल को निर्देश दिए गए हैं कि नियमानुसार भूमि का कब्जा लेकर शीघ्र अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई को पट्टा शर्तों के उल्लंघन और कृषि भूमि के दुरुपयोग के मामलों में स्पष्ट चेतावनी और कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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