नाबालिग से यौन शोषण मामला: नैनीताल हाईकोर्ट ने आरोपी मो. उस्मान की जमानत याचिका खारिज की, 3 माह में ट्रायल पूरा करने के निर्देश

Published: 27 Feb 2026, 01:23 PM   |   Updated: 27 Feb 2026, 01:24 PM
Category: उत्तराखंड   |   By: Admin

नैनीताल के चर्चित नाबालिग यौन शोषण मामले में उच्च न्यायालय ने एक कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने मामले की संवेदनशीलता और जघन्यता को देखते हुए आरोपी मो. उस्मान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस मामले का ट्रायल तीन माह के भीतर पूरा किया जाए।

मामले की पृष्ठभूमि

पीड़ित किशोरी के अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार, यह मामला 30 अप्रैल 2025 को मल्लीताल कोतवाली में दर्ज हुआ था। एक 12 वर्षीय नाबालिग ने 73 वर्षीय मो. उस्मान पर 12 अप्रैल 2025 को दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

शहर में बढ़ा था तनाव

इस घटना के बाद नैनीताल में माहौल काफी गर्म हो गया था। आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर भव्य जुलूस निकाले गए थे और आक्रोशित भीड़ द्वारा दुकानों में तोड़फोड़ व मारपीट की घटनाएँ भी सामने आई थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ न्यायाधीशों ने सुनवाई से इनकार कर दिया था।

अब हाईकोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने के बाद, आरोपी उस्मान के पास राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ही विकल्प बचा है।

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