नैनीताल जिले में विवाह समारोहों के लिए एलपीजी आवंटन पर नई एसओपी लागू

Published: 07 Apr 2026, 12:16 PM   |   Updated: 07 Apr 2026, 12:18 PM
Category: उत्तराखंड   |   By: Admin

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार पश्चिम एशिया संकट के कारण एलपीजी की आपूर्ति में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक एलपीजी के लिए नई एसओपी निर्धारित की गई है। इसके तहत विवाह समारोहों के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेंडर ही स्वीकृत किए जाएंगे।

शासन के आदेश के क्रम में, जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर अधिकारियों को नामित किया है ताकि वे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उनका परीक्षण करें और पात्र आवेदकों के लिए अस्थायी गैस कनेक्शन की संस्तुति कर सकें।

नामित अधिकारी इस प्रकार हैं:

  • तहसील नैनीताल: उप-जिला अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी

  • हल्द्वानी: उप-जिला अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी

  • रामनगर: उप-जिला अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक

  • कालाढूंगी: उप-जिला अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी

  • लालकुआं: उप-जिला अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक

  • धारी: उप-जिला अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक

  • खन्स्यू: उप-जिला अधिकारी धारी एवं पूर्ति निरीक्षक ओखलकांडा

  • श्रीकैंची धाम: उप-जिला अधिकारी धारी एवं पूर्ति निरीक्षक मझेड़ा

  • बेतालघाट: उप-जिला अधिकारी धारी एवं पूर्ति निरीक्षक मझेड़ा

जिलाधिकारी ने सभी नामित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि

  1. आवेदक से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएं।

  2. दस्तावेजों का भली भांति परीक्षण एवं जांच की जाए।

  3. पात्र पाए जाने पर अस्थायी गैस कनेक्शन हेतु संस्तुति की जाए।

  4. संबंधित गैस एजेंसी को सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए।

यह व्यवस्था एलपीजी की सीमित आपूर्ति के समय समान और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

वीडियो और देखें
×