ऋषिकेश तहसील विधिक सेवा समिति ने विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। जिसमें विशेषज्ञों ने छात्र-छात्राओं को संविधान द्वारा दिए गए विभिन्न अधिकारों के बारे में जागरूक किया। सोमवार को श्रीदेव सुमन विवि परिसर ऋषिकेश में तहसील विधिक सेवा समिति ने विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। समिति की सचिव नन्दिता काला ने गिरफ्तारी के प्रोटोकॉल पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद को संविधान प्रदत्त अधिकार, उनकी सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तारपूर्वक दी। कहा कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के दौरान उसे यह जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। वह अपने लिए अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार रखता है। यदि गरीब व्यक्ति है तो उसको कोर्ट के माध्यम से अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वह अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सके। उन्होंने शिविर में मौजूद एनसीसी कैडेट व अन्य छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान शिविर में 70 छात्र-छात्राओं ने शिरकत की। मौके पर विभा नामदेव, अरविन्द भण्डारी, नीरज यादव, विवि परिसर के निदेशक एमएस रावत आदि उपस्थित रहे।