Published:
14 Oct 2026, 01:41 PM
Category:
राज्य
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By: Rishikesh Darpan
देहरादून। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए, राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला एवं अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। इस आदेश के दायरे में इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण और वितरण भी शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू हो।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के अनुसार खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का उपयोग वर्जित है। इसके बावजूद, गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में इनका निरंतर उपयोग देखा जा रहा था, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा था।
इस महत्वपूर्ण फैसले के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य प्रदेश में तंबाकू उत्पादों की खपत को कम करना और नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रतिबंध अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
