Published:
12 Sep 2026, 04:09 PM
Category:
राज्य
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By: Rishikesh Darpan
देहरादून। उत्तराखंड सरकार की तीन वर्षीय आबकारी नीति, जो वर्ष 2025-26 से लागू होकर 2027-28 तक प्रभावी रहेगी, अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। इस नीति के तहत बार और शराब की दुकानों के संचालन के समय में आगामी तीन वर्षों तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों और उपभोक्ताओं दोनों को एक निश्चितता मिलेगी। आबकारी विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है।
इस स्पष्टता से राज्य में शराब व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपनी व्यावसायिक योजनाएं बनाने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें अगले तीन वर्षों के लिए संचालन के समय को लेकर किसी भी अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। उपभोक्ताओं को भी यह जानकारी रहेगी कि उन्हें कब और किस समय शराब की दुकानें या बार खुले मिलेंगे।
नीति के अनुसार, बार सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11:00 बजे से रात 11:00 बजे तक खुलेंगे। वहीं, शनिवार और रविवार को वे सुबह 11:00 बजे से रात 12:00 बजे (मध्यरात्रि) तक संचालित होंगे। शराब के ठेकों, जिनमें देशी, विदेशी और मॉडल शॉप/रिटेल शामिल हैं, के लिए प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अंतर्राज्जीय सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित दुकानें रात 12:00 बजे तक खुली रह सकेंगी।
आबकारी विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि यह समय-सारिणी पूरी नीति अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी। किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे नीति का प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
